न्यूज वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें ? News website registration online kaise kre

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न्यूज वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें ? News website registration online kaise kre

अगर आप भी न्यूज़ वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में भी सवाल है कि न्यूज़ वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा एवं न्यूज वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा या फिर आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे ?

आज के लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको न्यूज वेबसाइट या फिर न्यूज़ पोर्टल शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा ?

अगर आप न्यूज़ वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या फिर न्यूज़ पोर्टल शुरू करना चाहते हैं , इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल बनाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूज़ वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई भी पाॅर्टल उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

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दैनिक,  साप्ताहिक या अन्य किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है और इसके अलावा ब्रॉडकास्ट चैनल का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। परंतु न्यूज़ वेबसाइट्स को शुरू करने के लिए भारत सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होती है , हालांकि सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है जिसमें ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स को किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा , लेकिन भविष्य में भारत सरकार द्वारा फर्जी खबरों को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू कर सकती है ताकि देश में फर्जी तरीके से पहले ही खबरों को रोका जा सके।

हालांकि आपको मीडिया के सभी नियमों को फॉलो करना पड़ेगा , वरना आपके खिलाफ कोई भी असहमत व्यक्ति शिकायत कर सकता है , जैसे कि 18 साल से नाबालिग उम्र के कोई अपराध करने वाले बच्चों के फोटो पब्लिश नहीं कर सकते इत्यादि ।

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